Drone Flying Rules in UP: यूपी ने अब से ड्रोन उड़ाने से पहले सरकार से अनुमति लेनी होगी। योगी सरकार ने यह फैसला सुरक्षा कारणों के चलते लिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान में स्पष्ट कहा गया है कि ड्रोन के जरिए किसी भी तरह की संदिग्ध या गैरकानूनी गतिविधि करने वालों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही की जाएगी। इसके अलावा निजी और व्यापारिक ड्रोन ऑपरेटर के लिए पंजीकरण करवाना भी अनिवार्य कर दिया गया है।
यूपी ने बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने पर लगेगा गैंगस्टर एक्ट और NSA
रविवार को उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से आधिकारिक बयान जारी किया गया है, जिसके मुताबिक उत्तर प्रदेश में अब से ड्रोन उड़ाने से पहले सरकार से अनुमति लेनी होगी। अगर कोई भी व्यक्ति ड्रोन के जरिए किसी भी तरह की संदिग्ध और आपराधिक गतिविधि को अंजाम देता पाया जाता है तो ड्रोन जप्त कर लिया जायेगा और ऑपरेटर पर गैंगस्टर एक्ट और NSA (राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम) एक्ट के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी। ड्रोन उड़ाने वाले को पहले अपना ट्रैक रिकॉर्ड, ड्रोन उड़ाने के पीछे का कारण और कहां ड्रोन उड़ाया जाएगा जैसी तमाम जानकारी सरकार को देनी होगी।
इसके अलावा सरकार ने साफ कर दिया है कि पुलिस क्षेत्र, सैन्य क्षेत्र, सरकारी भवनों और एयरपोर्ट जैसे क्षेत्रों में ड्रोन उड़ाना पूरी तरह से निषेध है।
खुफिया जानकारी के आधार पर उठाया गया ठोस कदम
योगी सरकार का यह फैसला खुफिया एजेंसियों द्वारा चेताने के बाद लिया गया है। खुफिया एजेंसी से मिली जानकारी के मुताबिक कुछ सीमावर्ती और माफिया प्रभावित क्षेत्रों में ड्रोन के जरिए अवैध सामग्री गिराए जाने की कोशिश की जा रही है। जो देश में अशांति फैलाने के लिए जिम्मेदार है।
इस नए कानून को सख्ती से लागू करने के लिए सीएम योगी ने ड्रोन मॉनिटरिंग सिस्टम को और अधिक मजबूती देने के निर्देश जारी किए हैं। साथ ही हर जिले में रियल टाइम पेट्रोलिंग और दूसरे तरीकों से निगरानी बढ़ाने की योजना बनाई जा रही है, ताकि राज्य में कानून व्यवस्था बनी रहे और अपराध पर लगाम लगे।







