Mahila Samriddhi Yojana को कैबिनेट में मंजूरी मिल चुकी है। जिसके लिए लगभग 5100 करोड रुपए की धनराशि भी आवंटित की गई है। योजना को केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने के साथ ही लागू करने का फैसला कर लिया गया है। जिससे दिल्ली की निवासी महिलाओं को आर्थिक रूप से मदद मिलेगी। हालांकि इसके लिए कुछ जरूरी मापदंड भी निर्धारित किए गए हैं। चलिए इसके बारे में डिटेल में जानकारी लेते हैं।
Mahila Samriddhi Yojana क्या है?
महिला समृद्धि योजना केंद्र में बीजेपी सरकार की एक नई पहल है। जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को सशक्त बनाना है। इस योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यह योजना विशेष रूप से महिलाओं के लिए बनाई गई है। जो कम आय वर्ग से आती है और जिनके पास अपनी आय का कोई स्थाई साधन नहीं है।
योजना के माध्यम से सरकार का लक्ष्य महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आवश्यक जरूरतों को पूरा करने के लिए वित्तीय सेवा प्रदान करना है। ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके और एक बेहतर जीवन जी सके।
महिला समृद्धि योजना के लिए योग्यता
महिला समृद्धि योजना का लाभ उठाने के लिए महिलाओं के लिए कुछ पात्रता मापदंड निर्धारित किए गए हैं। जिन्हें पूरा करने के बाद ही योजना का लाभ मिलेगा। महिला समृद्धि योजना के लिए योग्यता का विवरण नीचे दिया गया है।
- आवेदक महिला की उम्र कम से कम 21 वर्ष और अधिकतम 59 वर्ष होनी चाहिए।
- आवेदक महिला कम से कम 5 साल से दिल्ली में रह रही हो। हालांकि वे महिलाएं जो दिल्ली से बाहर रह रही है, मगर पिछले 5 साल से उनका आधार कार्ड और वोटर आईडी दिल्ली का है, तो भी वह इस योजना के लिए योग्य मानी जाएगी।
- गरीबी रेखा के नीचे के दायरे में आने वाली महिलाएं इस योजना के योग्य होगी। जिनके पास बीपीएल कार्ड होना सबसे जरूरी है।
- जो महिलाएं सरकारी नौकरी करती है। वह इसके लाभ से वंचित कर दी जाएगी।
- यदि महिला किसी भी प्रकार की पेंशन का लाभ ले रही है। अथवा इनकम टैक्स पेयर है, तो वह भी इस योजना के दायरे से बाहर मानी जाएगी।
महिला समृद्धि योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- पहचान प्रमाण के रूप में आधार कार्ड
- स्थाई निवास का प्रमाण देने के लिए निवासी प्रमाण पत्र
- आय प्रमाणपत्र
- बैंक खाता पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
- चालू मोबाइल नंबर
- बीपीएल कार्ड आदि