मंगला पशु बीमा योजना: सरकार दे रही है गाय-भैंस सहित इन पशुओं पर फ्री बीमा, जानें कैसे करें रजिस्ट्रेशन!

By: महेश चौधरी

Last Update: December 1, 2025 2:17 PM

Mukhymantri Mangla pashu Bima Yojana  | मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना 
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राजस्थान सरकार ने पशुपालकों को आर्थिक रूप से मदद करने के लिए एक नई योजना शुरू की है। इस योजना का नाम मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना है। जिसके तहत पशुपालकों के पशुओं को नि:शुल्क बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए करीब 400 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ मापदंड निर्धारित किए गए हैं। जिन्हें पूरा करके कोई भी पशुपालक अपने पशुओं का निशुल्क बीमा करवा सकता है। चलिए Mukhymantri Mangla Pashu Bima Yojana के बारे में डिटेल में जानते हैं।

Mukhymantri Mangla Pashu Bima Yojana | मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना 

मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना की शुरुआत राजस्थान सरकार द्वारा की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य पशुपालकों के हितों को प्राथमिकता देना है। ताकि पशुपालक अपने अमूल्य पशुधन को बिना किसी खर्च के एक सुरक्षा कवच प्रदान कर सके। वित्त वर्ष 2024 25 से लागू की गई यह योजना अब और अधिक विस्तारित की जा चुकी है। जिसमें वित्त वर्ष 2025 26 भी शामिल है। 

मुख्यमंत्री मंगला बीमा योजना के तहत पशुपालकों को 10-10 लाख रुपए गाय और भैंस पर, 10-10 लाख भेंड़-बकरियां तथा 2 लाख ऊंटों सहित कुल 42 लाख पशुओं का बीमा किया जाएगा। जिसमें से 21 लाख पशु पहले वर्ष 2024-25 के अंतर्गत शामिल हुए हैं। जबकि शेष 21 लाख पशु वित्त वर्ष 2025-26 में शामिल किए जाएंगे। 

मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के फायदे 

मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के माध्यम से सरकार सीधे रूप से ग्रामीण पशुपालकों को आर्थिक रूप से मजबूती देने का काम करेगी। इसके निम्नलिखित लाभ होंगे। 

  1. राज्य के गाय भैंस भेड़ बकरी और ऊंट पालने वाले पशुपालक अपने पशुधन को होने वाले आकस्मिक नुकसान को कम कर सकेंगे। 
  2. किसी भी पशु की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो पशुपालक को सरकार द्वारा एक निश्चित राशि दी जाएगी। ताकि उसका आर्थिक बोझ कम हो सके। 
  3. इस योजना से उन पशुपालकों को भी सीधे रूप से मदद मिलेगी। जो अपने पशुओं का बीमा करवाने में असक्षम थे 

मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना 2025 26 आवेदन कैसे करें 

वित्त वर्ष 2025 26 में इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक के पास जन आधार कार्ड होना जरूरी है आवेदन की प्रक्रिया निशुल्क और ऑनलाइन रखी गई है। जिससे अधिक से अधिक पशुपालक योजना का लाभ उठा सके। योजना का लाभ उठाने के लिए योग्य पशुपालक को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा। 

  1. पशुपालक के पास कम से कम 2 दूध देने वाली गाय होनी चाहिए। 
  2. या पशुपालक के पास कम से कम दो दूध देने वाली भैंस हो।
  3. या पशुपालन के पास कम से एक दुधारू गाय और एक दुधारू भैंस होनी चाहिए। 
  4. या 10 बकरियां हो
  5. या 10 भेड़ें हो
  6. या 10 ऊंट वंशीय पशु होने चाहिए। 

आवेदन के लिए पात्रता 

  1. पशुपालक राजस्थान का स्थाई निवासी होना चाहिए। 
  2. उसके पास वैध जन आधार कार्ड होना जरूरी है। 
  3. पशुपालक के पास बीमा योग्य कोई पशु होना चाहिए। 
  4. प्रत्येक श्रेणी के पशुओं की संख्या सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से बहुत अधिक या कम नहीं होनी चाहिए।
  5. यह योजना केवल उन पशुपालकों के लिए मान्य होगी, जो स्वयं पशुओं की देखरेख करते हैं और पालन पोषण करते हैं।