वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल 13 फ़रवरी को लोकसभा में नया इनकम टैक्स बिल (New income Tax Bill 2025) पेश कर सकती हैं। हालांकि, इसकी 622 पन्नों और 298 सेक्शन की ड्राफ्ट कॉपी पहले ही सामने आ चुकी है। यह नया बिल 1961 के पुराने आयकर अधिनियम की जगह लेगा। जिसका मुख्य उद्देश्य टैक्स भुगतान की प्रक्रिया और आसान और पारदर्शी बनाना है.
New Income Tax Bill 2025
मौजूदा समय में भारत में आयकर अधिनियम 1961 लागू किया गया है। जिसमें लगातार कानूनी विवादों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसके बाद मौजूद आयकर अधिनियम 1961 में बदलाव करते हुए टैक्स भुगतान की प्रक्रिया को आसान और डिजिटल बनाने पर काम किया गया है। ताकि करदाताओं को राहत मिल सके। 1 फरवरी को यूनियन बजट 2025 की घोषणा के साथ ही वित्त मंत्री ने न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 की घोषणा की थी। जिसे 13 फरवरी यानी कल पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा।
नए इनकम टैक्स बिल के संभवित बदलाव (हाईलाइट)
NPS और EPF पर अधिक टैक्स छूट
- रिटायरमेंट फंड और म्यूचुअल फंड में निवेश पर कर लाभ/छूट।
- बीमा योजनाओं पर ज्यादा टैक्स बेनिफिट।
टैक्स चोरी पर कड़े दंड
- जानबूझकर टैक्स चोरी करने वालों पर मुकदमा।
- गलत जानकारी देकर टैक्स बचाने पर अधिक ब्याज और पेनल्टी।
- आय छिपाने पर संपत्ति जब्त और अकाउंट सीज़ करने का अधिकार।
राजनीतिक दलों और कृषि आय पर छूट
- राजनीतिक दलों और इलेक्टोरल ट्रस्ट की आय कर-मुक्त रहेगी।
- कुछ शर्तों के साथ कृषि आय पर भी टैक्स छूट।
- धार्मिक ट्रस्ट, संस्थाओं और दान की राशि पर कर लाभ।
शेयर बाजार निवेशकों के लिए कोई बदलाव नहीं
- शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर 20% टैक्स पहले जैसा रहेगा।
- लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और अन्य कैपिटल गेन टैक्स में कोई बदलाव नहीं।
Assessment Year शब्द खत्म
- अब पूरे वित्तीय वर्ष (अप्रैल से मार्च) को “टैक्स ईयर” कहा जाएगा।
- करदाताओं के लिए टैक्स प्रक्रिया और आसान होगी।
न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 की आधिकारिक कॉपी यहां देखें।