No Helmet No Fuel: हेलमेट नहीं लगाया तो नहीं भरा सकोगे पेट्रोल पंप से फ्यूल, जानें क्या है UP सरकार की नई पॉलिसी

हर साल लाखों लोग सड़क दुर्घटना में हेलमेट न लगाने के कारण जान गवा देते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार तरह के नए कानून और नीतियां लाती रहती है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा No Helmet No Fuel नीति लागू की गयी है। जिसके मुताबिक अगर किसी भी दो-पहिया चालक ने हेलमेट नहीं लगाया हुआ तो उसे किसी भी पेट्रोल पंप पर फ्यूल (पेट्रोल) नहीं दिया जाएगा।

No Helmet No Fuel (नो हेलमेट नो फ्यूल)

उत्तर प्रदेश परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह ने 8 जनवरी को आधिकारिक पत्र जारी करते हुए सभी पेट्रोल पंप मालिकों को यह आदेश दिया है कि वह पेट्रोल पंप पर किसी भी ऐसे चालक को पेट्रोल नहीं देंगे। जिन्होंने हेलमेट नहीं लगाया। इस नई नीति को उत्तर प्रदेश के दायरे में आने वाले सभी पेट्रोल पंपों पर सख्ती से लागू किया जा रहा है। जो 26 जनवरी 2025 तक संपूर्ण उत्तर प्रदेश में सभी नियमों को अपनाते हुए अंतिम रूप से लागू कर दीजाएगी।

आदेशानुसार पेट्रोल पंपों पर नो हेलमेट नो फ्यूल का सांकेतिक बोर्ड लगे होना चाहिए। साथ ही पेट्रोल पंप पर काम करने वाले कर्मचारियों को वाहन अधिनियम 1988 और उत्तर प्रदेश मोटर वाहन अधिनियम 1988 की जानकारी होनी चाहिए।

लापरवाही बनती है मौत का कारण

सड़क दुर्घटना के मामले में उत्तर प्रदेश देश भर में पहले पायदान पर गिना जाता है। नो हेलमेट नो फ्यूल पॉलिसी पेश करने के साथ ही सरकार ने साल 2024 में सड़क दुर्घटनाओं में हेलमेट न लगाने या हेलमेट सही से न लगाने के कारण हुई मौतों का आंकड़ा साझा किया है। जिसके मुताबिक पिछली 1 साल में केवल उत्तर प्रदेश में लगभग 25 से 26 हजार लोगों ने हेलमेट को लेकर बरती लापरवाही के चलते जान गवा दी। ज्यादातर लोग सिर में गंभीर चोट आने के कारण दुर्घटना स्थल पर ही मरे हैं।

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