अक्सर आपने देखा होगा कि सड़क पर वाहन चेकिंग के दौरान ट्रैफिक पुलिस बाइक की चाबी निकाल लेती है। कई बार तो बिना कुछ बताएं जबरन बाइक की चाबी छीन ली जाती है। ऐसे में आम नागरिक काफी घबरा जाते हैं और उन्हें लगता है कि शायद ट्रैफिक पुलिस के पास ऐसा करने का अधिकार होता है।
Khabardaari के आज के इस लेख में हम इसी पर चर्चा करेंगे। क्या ट्रैफिक पुलिस को आपकी गाड़ी की चाबी निकालने का हक है? साथ ही साथ हम बात करेंगे मोटर व्हीकल एक्ट 1988 (Motor Vehicle Act 1988) के बारे में। जो ट्रैफिक पुलिस को सड़क परिवहन वाहनों से जुड़े पहलुओं को नियंत्रित करने का अधिकार देता है।
Motor Vehicle Act 1988 क्या कहता है?
सबसे पहले तो आपको यह साफ-साफ समझना जरूरी है कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में कहीं भी ऐसा सीधे-सीधे नहीं लिखा गया है कि कोई भी अधिकारी किसी भी वाहन की चाबी जबरदस्ती निकाल ले। यानी कानून में एक निर्धारित अधिकार के रूप में स्पष्ट नहीं किया गया है।
मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 130 के अनुसार पुलिस वाहन चेकिंग के दौरान रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी), ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस, और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट जैसे जरूरी दस्तावेज दिखाने के लिए कह सकती है। अगर चालक के पास जरूरी दस्तावेज नहीं हैं तो पुलिस को चालान काटने का अधिकार है।
वहीं धारा 2006 पुलिस को अधिकार देती है कि कुछ मामलों में वह चालक के दस्तावेज भी जब्त कर सकती है। जैसे ओवरस्पीड या खतरनाक ड्राइविंग (स्टंट) के मामले में। मगर धारा 206 में भी चाबी निकालने का अधिकार नहीं दिया गया है।
पुलिस गाड़ी की चाबी निकाले तो क्या करें?
अब तक आपको यह तो समझ आ चुका होगा कि ट्रैफिक पुलिस का कोई भी कितना ही बड़ा अधिकारी क्यों ना हो उसे आपकी बाइक की चाबी निकालने का अधिकार नहीं है। मगर फिर भी पुलिस वाला ऐसा करता है तो यह पूरी तरह से कानून का उल्लंघन है। ऐसे हालात में सबसे पहले तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है और अधिकारी से शांति से बातचीत करना है.
उससे विनम्रता से पूछें कि उन्होंने किस कानून के तहत चाबी निकाली है। कई बार तो सिर्फ इतना पूछने से ही मामला शांत हो जाता है। अगर पुलिस फिर भी गलत कर रहा है तो आपको उसके साथ पूरी तरह से सहयोग करते हुए सबूत इकट्ठे करने होंगे। जैसे कि आप वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर सकते हैं। जो सबसे मजबूत सबूत माना जाएगा। बशर्ते आप रिकॉर्डिंग शांत और खुले तरीके से करें।
इसके बाद आप अपने इलाके के सीनियर ट्रैफिक अधिकारी या ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल रूम में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं कि पुलिस वाले ने आपके साथ दुर्व्यवहार किया है और गैरकानूनी तरीके से आपकी बाइक की चाबी निकाली है। राज्य में ऑनलाइन शिकायत पोर्टल और हेल्पलाइन नंबर भी उपलब्ध हैं। जिनके माध्यम से आप अपनी शिकायत सीनियर अधिकारी तक पहुंचा सकते हैं।
पुलिस क्यों निकालती है बाइक की चाबी
ऐसे कई मामले आ चुके हैं जिनमें वाहन चालक ने ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ चाबी निकालने को लेकर नाराजगी जाहिर की है और शिकायत दर्ज कराई है। ऐसे मामलों में पुलिस ने अपनी ओर से सफाई दी है कि अगर वह चाबी नहीं निकालते हैं तो कई बार चालक उन्हें चकमा देकर भाग जाते हैं। जिसके कारण मजबूरन उन्हें बाइक की चाबी ही निकालना पड़ता है। आपको क्या लगता है पुलिस को बाइक की चाबी निकालना चाहिए या नहीं आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।







