वक्फ बोर्ड संशोधन बिल 2025 क्या है ? वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पास होने के बाद क्या होगा ? पढ़ें पूरी खबर

By: महेश चौधरी

Last Update: April 3, 2025 11:23 AM

Waqf Board Amendment Bill 2025
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भारत में वफ्फ बोर्ड संपत्तियों से जुड़े विवाद लंबे समय से चर्चा का विषय बने हुए हैं। इन विवादों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने वफ्फ बोर्ड संशोधन बिल 2025 पेश किया है। जिसे लोकसभा में बहुमत से मंजूरी मिल चुकी है। अब यह विधेयक राज्यसभा में और अंतिम रूप से राष्ट्रपति के समक्ष पेश किया जाएगा। जहां इस पर अंतिम रूप से फैसला लिया जाएगा। चलिए जानते हैं वफ्फ बोर्ड संशोधन बिल पास होने के बाद क्या होगा? और वफ्फ बोर्ड कितना ताकतवर है।

वक्फ बोर्ड संशोधन बिल 2025 क्या है

वक्फ बोर्ड संशोधन बिल 2025 भारत में वक्फ बोर्ड संपत्तियों के प्रबंधन और पारदर्शिता को बनायें रखनें के लिए लाया जा रहा है। इसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जों को रोकना, विवादों को सुलझाना और इसपर सरकारी निगरानी को मजबूत करना है। इस बिल से वक्फ बोर्ड के अधिकारों में बदलाव होगा, जिससे वक्फ पर सरकार का नियंत्रण भी बढ़ेगा। 

2 अप्रैल को वक्फ बोर्ड संशोधन बिल 2025 को लेकर करीब 12 घंटे लम्बी तीखी बहस चली. नए बिल को लागू करने के लिए लोकसभा में मतदान प्रक्रिया का सहारा लिया गया. जिसमें वक्फ बोर्ड संशोधन बिल 2025 के पक्ष में 288 और विपक्ष में 232 मत मिलें। अब यह बिल राज्यसभा में पेश किया जायेगा। जहाँ मंजूरी मिलने के बाद अंतिम रूप से इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जायेगा। 

वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पास होने के बाद क्या होगा

वक्फ बोर्ड संशोधन बिल 2025 के तहत वक्फ बोर्ड में कुछ अहम बदलाव किए जाने की मांग की जारी है। इसके पारित होने के बाद नीचे दिए गए नए नियम लागू किए जाएंगे।

  • वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम लोगों की भागीदारी होना अनिवार्य होगी।
  • कम से कम एक महिला उम्मीदवार इस बोर्ड की मेंबर बनेगी।
  • जिलाधीश (कलेक्टर) को वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का सर्वे करने का अधिकार मिलेगा। जिससे अवैध कब्जों के विवाद खत्म होंगे।
  • वक्फ ट्रिब्यूनल के अंतिम फैसलों को हाईकोर्ट में चुनौती दे सकेंगे।

वक्फ बोर्ड कितना ताकतवर है

वक्फ बोर्ड अधिनियम 1954 में बनाया गया था। जिसे साल 2014 में पूरी तरह से लागू किया गया था। वक्त बोर्ड को “रीज़न तो बिलीव” की ताकत दी गई है। जिसके मुताबिक अगर वक्त बोर्ड के मेंबर्स को लगता है कि कोई संपत्ति वक्त बोर्ड की है तो वह उसपर मालिकाना हक जता सकता है। उस संपत्ति का असली मालिक न्याय के लिए कोर्ट भी नहीं जा सकता। उसे वक्त ट्रिब्यूनल में ही अपना मुकदमा लड़ना होगा। 

वक्फ बोर्ड के पास करीब 9.4 लाख एकड़ जमीन में 8.7 लाख प्रॉपर्टी है। जिसकी अनुमानित कीमत करीब 1.2 लाख करोड़ आंकी गई है। भारत में रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है।

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