UPS Pension Scheme Hindi: केवल इन कर्मचारियों को मिलेगा यूनिफाइड पेंशन स्कीम का लाभ, यहाँ देखें फायदे और योग्तया

UPS Pension Scheme Hindi: भारत सरकार ने सेवानिवृत कर्मचारी की वित्तीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी UPS का ऐलान कर दिया है। जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। सरकार ने यह नई योजना पहले से चल रही OPS और NPS के कई फायदों को सम्मिलित करके तैयार की गई है। 

Unified Pension Scheme का ऐलान 

यूपीएस (यूनिफाइड पेंशन स्कीम) सरकार की एक नई योजना है। जो रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी को आर्थिक स्थिरता देने के साथ-साथ उनका मान सम्मान बनाए रखने का काम करेगी। जिसे 1 अप्रैल 2025 से लागू कर दिया जाएगा। इससे पहले रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए OPS और NPS (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) चलती आ रही है। इन दोनों योजनाओं के फायदों को सम्मिलित करते हुए यूपीएस योजना तैयार की गई है। जो रिटायर्ड कर्मचारियों को ज्यादा फायदा पहुंचायेगी। 

यूनिफाइड पेंशन स्कीम के फायदें और खूबियां 

  1. इस नई पेंशन योजना के अंतर्गत कर्मचारियों को उनकी सर्विस के अंतिम 12 महिनों की औसत बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के तौर पर दिया जाएगा।
  2. 25 साल से कम समय सर्विस करने वाले सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद उनकी सर्विस के अनुसार पेंशन की राशि का मापदंड निर्धारित किया जाएगा।
  3. UPS के अंतर्गत 10 साल या 10 साल से ज्यादा समय सर्विस करने वाले कर्मचारियों को भी कम से कम ₹10000 मासिक पेंशन दी जाएगी।
  4. अगर पेंशन-भोगी की मौत हो जाती है, तो उसकी विधवा या विधुर को VRS या FR 56 (j) के तहत पेंशन का 60 प्रतिशत मिलना शुरू होगा। 
  5. UPS के अंतर्गत कर्मचारी को महंगाई राहत भी दी जाएगी। जिसमें पेंशनर को रिटायरमेंट के समय अंतिम 6 महीने की सर्विस के कुल मासिक वेतन का 10% एक मुक्त राशि के तौर पर अलग से दिया जाएगा।

UPS का फायदा किन लोगों को मिलेगा 

  1. यूनिफाइड पेंशन स्कीम का फायदा केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा। जिनको पहले से एनपीएस का फायदा मिल रहा है और सरकार की तय शर्तों का पालन कर रहे हैं।
  2. जिन कर्मचारियों ने कम से कम 10 साल की सर्विस की है। वह UPS के योग्य माने जाएंगे।
  3. ऐसे कर्मचारी जो FR 56 (j) के तहत बिना किसी दंड के रिटायर हुए हैं। वह भी इस पेंशन के लाभ के हकदार होंगे।
  4. 25 साल या इससे ज्यादा सर्विस करके वीआरएस लेने वाले कर्मचारी भी यूपीएस का लाभ ले सकते हैं।
  5. सर्विस के दौरान इस्तीफा देने, सर्विस से हटाए जाने या बर्खास्त किए गए कर्मचारियों को यूपीएस का फायदा नहीं मिलेगा।
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