उत्तर प्रदेश में योगी सरकार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है। योगी सरकार द्वारा हाल ही में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना की घोषणा की गई है। जो पूर्ण रूप से 24 जनवरी 2025 से शुरू कर दी जाएगी। मुइस योजना के माध्यम से युवाओं को लगभग 5 लाख रुपए तक का लोन बिना ब्याज और बिना किसी गारंटी के मिलेगा।
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना क्या है?
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस (मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना) योजना की शुरुआत की गई है. जिसका उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ना है। इस योजना के माध्यम से युवाओं को अपना स्वयं का व्यापार शुरू करने के लिए बिना किसी गारंटी के ₹500000 तक का लोन दिया जाएगा। साथ ही लोन पर लगने वाला ब्याज भी योगी सरकार ही चुकायेगी। जिससे युवाओं का आर्थिक बोझ कम होगा।
- लोन लेने के बाद पहले 6 महीने तक कोई किस्त नहीं चुकानी होगी।
- लोन राशि को अधिकतम 4 साल की अवधि में वापस जमा करना होगा। जिसका पूरा ब्याज योगी सरकार देगी।
- समय पर पूरी लोन राशि वापस चुकाने पर 10% अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के लिए योग्यता
इस योजना का लाभ उठाने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। जबकि उसकी शैक्षणिक योग्यता कम से कम आठवीं पास मांगी जा रही है। इसके अलावा आवेदन करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। जो आवेदनकर्ता के पास होने आवश्यक है।
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के आवश्यक दस्तावेज
जिला उद्योग केंद्र के संयुक्त आयुक्त सुधीर कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि योजना की खबर सुन हजारों युवा जिला उद्योग केंद्र पहुंचकर जानकारी एकत्रित कर रहे हैं। जिसके ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए गए हैं।
- आधार कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक पासबुक की फोटोकॉपी (खाता नंबर और IFSC कोड सहित)
- मोबाइल नंबर (जो आधार से लिंक हो)
- किस कार्य के लिए ऋण ले रहे हैं, इसका पूरा और सटीक विवरण