21 दिसंबर 2024 से राजस्थान के जैसलमेर में जीएसटी काउंसिल (GST Council Meeting) की 55वीं मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सहित सभी राज्यों के वित्त मंत्री भाग ले रहे है। इस मीटिंग में कई बड़े फैसले किए जाने की उम्मीद है। जिसमें लगभग 148 प्रोडक्ट्स पर लगने वाले टैक्स में परिवर्तन किया जा सकता है।
जीएसटी काउंसिल मीटिंग (GST Council Meeting in Hindi)
55वीं जीएसटी काउंसिल मीटिंग का आयोजन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमणि के अध्यक्षता में किया जा रहा है। जिसमें सभी राज्यों के वित्त मंत्री मुख्य रूप से इंश्योरेंस सेक्टर, फाइनेंस, फूड, और लग्जरी प्रोडक्ट्स पर लगने वाले जीएसटी में कमी और बढ़ोतरी करने पर चर्चा की करेंगे। इसके साथ ही एडमिशन टरबाइन फ्यूल को जीएसटी सिलेबस में लाने पर भी चर्चा की जा रही है।
इस मीटिंग के दौरान कई चीजों से जीएसटी दर घटाई गई है, तो कई चीजों की जीएसटी दर बढ़ाई गई है। इसके बाद यह चीज और ज्यादा महंगी होने वाली है।
जीएसटी काउंसिल मीटिंग (GST Council Meeting) में लिए गए अहम फैसले
इस्तेमाल की गई कारों पर लगने वाले 12% जीएसटी रेट को बढ़ाकर 18% कर दिया गया है। मगर इसका असर सिर्फ इस्तेमाल की गई कारों को बेचने-खरीदने वाली कंपनियों पर ही पड़ेगा। क्योंकि यह परिवर्तन सिर्फ व्यापारी उद्देश्य से खरीदी- बेचीं जाने वाली गाड़ियों के लिए ही किया गया है। जिसमें इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी शामिल है। हालांकि आम आदमी इस्तेमाल की गई गाड़ी खरीदना या बेचता है तो उससे पहले की तरह 12% GST टैक्स ही वसूला जाएगा।
- मीटिंग से पहले उम्मीद थी की लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस पर लगने वाले जीएसटी रेट को कम या हटाया जा सकता है। मगर यह प्रस्ताव टाल दिया गया है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ।
- ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफार्म जोमैटो और स्विग्गी ने ऑनलाइन फूड ऑर्डर पर लगने वाले जीएसटी रेट को कम करने का प्रस्ताव रखा था। जिसे भी टाल दिया गया है।
- रेस्टोरेंट और होटल के लिए प्रस्ताव रखा गया था, कि 18% जीएसटी को 5% किया जाए। इसके साथ ही 7500 से ज्यादा कीमत वाले प्रति रात्रि रूम पर राहत दी जाए। मगर इसमें कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है। पहले की तरह 18% जीएसटी टैक्स ही लागू रहेगा।
- पॉपकॉर्न पर तीन तरह का टैक्स लागू किया गया है। जिसमें नमक-मसाले के साथ रेडी टू ईट पॉपकॉर्न पर 5 प्रतिशत और लेबल वाले पॉपकॉर्न पर 12% जीएसटी, जबकि कैरेमेल पॉपकॉर्न पर 18% जीएसटी टैक्स लागू किया गया है।
- फोर्टीफाइड चावल GST रेट को घटकर 5% कर दिया गया है।